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गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने 15% फीस को लेकर जिलाधिकारी कार्यलय पर बजाया " बिगुल "

365 दिन बीत जाने पर भी अभिभावको को नही मिली 15% फीस वापस

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने माननीय न्यायालय द्वारा 15 प्रतिशत फीस वापसी के आदेश को दिए एक साल बीत जाने के बाद भी जिले के अधिकतर स्कूलो द्वारा अभिभावको को फीस वापस नही करने को लेकर रोष दिखाते हुये जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रणविजय सिंह और एसडीएम सदर विनय कुमार को ज्ञापन सौपा । गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्य्क्ष सीमा त्यागी ने कहा कि हमने इस ज्ञापन के माध्य्म से 15 % फीस वापसी के आदेश की विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी को दी है जिससे कि बिना किसी अड़चन के पेरेंट्स को उनकी फीस वापस मिल सके निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नही मिली है यहाँ आपको बताना जरूरी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समस्त स्कूलों को कोरोना काल वर्ष 2020-21 में 15% छूट के आदेश को चैलेंज करने वाले "इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया " ने चैलेंज करते हुए याचिका (एस•एल•पी•) दाखिल की थी, डायरी नम्बर 14442/2023. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16-05-2023 को सुनवाई करते हुए निम्लिखित अंतरिम आदेश दिए :-
· ◆ 4 साल की बैलेंस शीट व प्रॉफिट एंड लॉस को दाखिल करने का आदेश दिया|
  ◆ टीचर्स व स्टाफ सैलरी का विवरण और कितनी कमी की गयी है |
· ◆ प्रति दिन परिचालन में हुए खर्चे का विवरण एवं उनमे कितनी कमी आई है|
◆ यह स्टे केवल 2020-21 में स्कूल छोड़ चुके विधार्थियों के रिफंड पर हुआ था |
· जो विधार्थी स्कूल में पढ़ रहे है उनकी वर्ष 2020-21 की 15 प्रतिशत फीस का समायोजन स्कूलों करना ही होगा इस पर कोई स्टे नहीं दिया गया
◆ एफिडेविट फाइल करेंगे की कितने स्कूल मेम्बेर्स है |
जिसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दिनांक 09-10-2023 को सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया की दिनांक 04-05-2023 के अंतरिम आदेश का लाभ केवल उन तीन स्कूलो को ही मिलेगा जिनका जिक्र इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने एफिडेविट में किया है और आधी अधूरी बैलेंस शीट दाखिल की है ( एच.पी मेमोरियल एजुकेशनल , गाजियाबाद अशरफी देवी मेमोरियल सोसाइटी , गाजियाबाद और रवि चिल्ड्रन अकैडमी , गोंडा ) बाकी सभी स्कूलों पर माननीय उच्च न्यायालय का 15% वर्ष 2020-21 की फीस का समायोजन/वापसी का आदेश लागू रहेगा|

अब पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में 15 % फीस वापसी के आदेश का निजी स्कूलों से पालन सुनिश्चित कराया जाये और जो स्कूल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में टालमटोल करते है उन पर सख्त कार्यवाई सुनिश्चित की जाये जिलाधिकारी कार्यलय में उपस्थित दोनों ही अधिकारियों ने आश्वश्त किया है की आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन निजी स्कूलों से सुनिश्चित कराया जाएगा । इस मौके पर सौरभ त्यागी , नरेश कुमार , धर्मेंद्र यादव ,राजू सैफ़ी , कौशल ठाकुर , नवीन राठौर , सुमित त्यागी , विवेक त्यागी आदि मौजूद रहे


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