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कंटेनमेंट जोन को छोड़ सभी चीजों को खोलने की इजाजत, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स

नई दिल्ली।सरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर अगले एक महीने के लिए नई गाइडलाइंस शनिवार (30 मई) को जारी कर दी। इसमें कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी गई हैl


जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की इजाजत नहीं होगी।


 


तीन चरणों में खुलेगा लॉकडाउन 4.0 (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर)


* 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल रेस्तरां खुलेंगे।


* दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर जुलाई में विचार किया जाएगा


* तीसरे चरण में हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रेवल,मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।


 


कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4.0 एक दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे।


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