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गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन से माँ ने लगाई आरटीई में दाखिले की गुहार

जेकजी इंटरनेशनल स्कूल ने आरटीई के दाखिले के लिये मांगी बैंक स्टेटमेंट 
Ghaziabad : इस वर्ष भी आरटीई के दाखिलों के लिये पूर्व वर्ष की तरह सघर्ष शरू हो गया है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चयनित बालक / बालिकाओं की पहली सूची 31 मॉर्च को जारी कर दी गई है लेकिन अब जब अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए स्कूल जा रहे है तो स्कूल द्वारा दाखिला नही देने के लिए नए नए बहाने बनाये जा रहे है अब सवाल यह उठता है आखिर क्यों हर वर्ष अभिभावको को आरटीई के अंतर्गत दाखिलों के लिये सघर्ष करने के बाद भी स्कूलो द्वारा दाखिला नही दिया जाता और अधिकारियों द्वारा ऐसे स्कूलो पर कोई कार्यवाई क्यो नहीं कि जाती यह समस्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है निजी स्कूलों की मनमानी बिना अंकुश के लगातार जारी है मामला है विजय नगर स्थिति जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल का जिसमे निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई ) के अंतर्गत अलाभित समूह में दीपक की पुत्री वैष्णवी का दाखिला जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल ,विजय नगर में पूर्व प्राथमिक ( प्री प्राइमरी ) में होना था आरटीई के अंतर्गत दाखिले के लिये चयनित बच्ची के अभिभावक को स्कूल अलॉटमेंट का लेटर 31 मॉर्च 2023 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यलय द्वारा दे दिया गया था । लेकिन जब बालिका के अभिभावक स्कूल में दाखिले के लिए गये तो उनसे बोल दिया गया कि उनके पास अभी कार्यलय से कोई पत्र नही आया है जब कुछ दिन बाद फिर बालिका की माँ दाखिले के लिए स्कूल गई तो उसको एक सादे पेपर पर डाक्यूमेंट्स की लिस्ट थमा दी गई जिस पर कही भी स्कूल का नाम अंकित नही है मजे की बात यह है कि स्कूल द्वारा अभिभावक से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगी गई है जो स्कूल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है जबकिं हम सभी जानते कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी डाक्यूमेंट्स का सत्यापन करके ही बालक / बालिका का चयन आरटीई के अंतर्गत किया जाता है फिर स्कूलो द्वारा बच्चों को दाखिला नही देने के लिए नये नये तरीके क्यो अपनाएं जाते है क्यो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे स्कूलो पर सख्त कार्यवाई नही की जाती है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्य्क्ष सीमा त्यागी ने बताया कि आज आरटीई के अंतर्गत चयनित बालिका की माँ की जेकेजी स्कूल द्वारा दाखिला नहीं लेने की शिकायत हमे प्राप्त हुई है स्कूल द्वारा अभिभावक से अनावश्यक डाक्यूमेंट्स मागे गये है जबकिं आरटीई के अंतर्गत बच्चों का चयन सभी कागजातों की जांच करके ही होता है हमारी कोशिश होगी कि ऐसे स्कूलो पर शिक्षा विभाग द्वारा सख्त कार्यवाई कि जाये और आरटीई के अंतर्गत चयनित बालक / बालिका का दाखिला हर दशा में सुनिश्चित कराया जाये हमारे द्वारा जल्दी ही इस प्रकरण की शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार सरक्षंण आयोग , नई दिल्ली से भी की जाएगी । 


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