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ग़रीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना संचालित:राहुल प्रधान

 मेरठ: अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर)के ग़रीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी का अनुदान योजना संचालित है।शादी अनुदान योजनांतर्गत पात्र आवेदकों को20000 का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।
वरिष्ठ समाजसेवी एवं भाजपा(किसान मोर्चा)पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य:राहुल प्रधान ने बताया कि शादीअनुदान के लिए शादी की तिथि से 90दिन पूर्व से तथा 90दिन बाद तक लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।वितीय वर्ष 2022-2023में जनपद को अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु 89,00,000,00 (नवासी लाख रु) का आवंटन प्राप्त हुआ है।श्री प्रधान ने बताया कि शादी अनुदान आवेदन के लिए अहंताओं में आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए।पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष और उससे अधिक होनी अनिवार्य हैं| आवेदक की आय ग़रीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में 56460 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 प्रति वर्ष से अधिक चाहिए।वृद्धावस्था विकलांग एवं विधवा पेन्शन के लाभार्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।इन योजनाओं के लाभार्थियों को अपना और रेजिस्ट्रेशन नम्बर भरना अनिवार्य है।आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयक्र्त बैंक में होना चाहिए।जिला सरकारी बैंक का खाता पीएफ एमएसएस पॉर्ट्लं पर स्वीकृत नहीं किया जायेगाएवं पहचान पत्र की छाया प्रीत, बैंक पासबुक की भी छाया प्रीत,विवाह का प्रमाण पत्र की छाया प्रीत.पुत्री की आयु से संबंधित प्रमाण पत्र आधार कार्ड तथाआवेदक की फ़ोटो होने पर शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।श्री प्रधान बताया कि योजनाओं से संबंधित विस्तर्त जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय कमरा नम्बर 109 मेरठ में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है|

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