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शिकायत पर यूपी 100 पुलिस करेगी कार्यवाही

इस आदेश की मुख्य अंश निम्नवत हैं


 


कोर्ट ने कहा है कि किसी विवाह गृह में अधिक ध्वनि होने की शिकायत यदि पुलिस के 100 नंबर पर आती है तो पुलिस निर्देशों का पालन करे। विवाह गृहों पर तीसरी गलती पर लगेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना


कोर्ट ने कहा है कि सुशील चन्द्र श्रीवास्तव केस में दिए गए निर्देशों के तहत यदि कोई विवाह गृह ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का पालन नहीं करता तो पहली गलती पर एक लाख, दूसरी गलती पर पांच लाख और तीसरी गलती पर 10 लाख रुपये जुर्माना वसूला जाए। तीन गलती के बाद जिलाधिकारी उस विवाह गृह का लाइसेंस निरस्त कर दे।


सौ मीटर से ज्यादा दूरी से न निकले बारात


कोर्ट ने कहा है कि कोई भी बारात विवाह घर से अधिकतम 100 मीटर की दूरी पर एकत्र होकर निकाली जाए। इसका पालन न करने पर विवाह घर के मालिक से जुर्माना लिया जाए। हर विवाह घर से नियमों के पालन का हलफनामा लिया जाए। 


1500 वर्गगज में हो विवाह घर


कोर्ट ने कहा है कि कानून के खिलाफ शहरों में तमाम विवाह गृह चल रहे हैं, जो शहर वासियों के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं। कोर्ट ने कहा विवाह गृह शहर की यातायात व्यवस्था के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। 
कोर्ट ने कहा है कि मैरेज हॉल 1500 वर्ग गज में होने चाहिए। 18 मीटर चौड़ी सड़क पर 18 मीटर का फ्रंटेज होना चाहिए। 30 फीसदी कवर एरिया और 40 फीसदी ओपन एरिया होना चाहिए। साथ ही वाहन पार्किंग की व्यवस्था हो। 


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